केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के सभी कोटे खत्म, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की गाइडलाइन्स में हुआ बदलाव, यहां देखें नई गाइडलाइन्स

केंद्रीय विद्यालय में सांसदों और जिलाधिकारियों के कोटे से बच्चों के एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब सांसद और जिलाधिकारी अपने कोटे से बच्चों को प्रवेश नहीं दिला सकेंगे। यह नियम अब अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

प्रत्येक लोकसभा सांसद पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में 10 छात्रों के दाखिले के लिए सिफारिश करने का हकदार था। वहीं किसी भी राज्यसभा सदस्यों को उस राज्य में 10 छात्रों की सिफारिश करने की अनुमति थी, जहां से वे चुने गए थे। सरकार ने सांसदों के बच्चों और आश्रित पोते-पोतियों के प्रवेश की अनुमति देने वाले विशेष प्रावधान को भी समाप्त कर दिया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 1 से 12 तक केवीएस प्रवेश 2022 के लिए संशोधित प्रवेश दिशानिर्देश जारी किए हैं। केवीएस संशोधित प्रवेश दिशानिर्देश केवीएस की आधिकारिक साइट kvsangathan.nic.in पर सभी माता-पिता, छात्रों और अन्य लोगों चेक कर सकते है। है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत कोविड -19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को केंद्रीय विद्यालय की किसी भी कक्षा में उसकी क्षमता से अधिक दाखिला देने के लिए एक नया प्रावधान पेश किया है। इस प्रावधान के तहत बच्चों का दाखिला संबंधित जिले के जिलाधिकारियों की ओर से दी जाने वाली लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके अनुसार, हर केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चे और हर कक्षा में अधिकतम दो बच्चों के दाखिले की अनुमति होगी। कक्षा एक से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को फीस (ट्यूशन शुल्क, कंप्यूटर फंड और वीवीएन) के भुगतान से छूट दी जाएगी।

फीस में भी दी जाएगी छूट
नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को पहली से 12वीं कक्षा तक फीस (ट्यूशन शुल्क, कंप्यूटर फंड और वीवीएन) के भुगतान से छूट दी जाएगी।

  • इन बच्चों को भी मिल सकेगा एडमिशन
  • सशस्त्र बलों के शिक्षा निदेशालय यानी सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर रक्षा क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में एक शैक्षणिक वर्ष में अपने रक्षा कर्मियों के बच्चों के प्रवेश के लिए अधिकतम 06 नामों की सिफारिश कर सकते हैं।
  • सेवारत KVS कर्मचारियों के बच्चों को वर्ष के किसी भी समय प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। भले ही कक्षा की संख्या/स्थानांतरण/भर्ती का वर्ष कुछ भी हो। हालांकि, कक्षा दसवीं के लिए बच्चे को प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। सेवानिवृत्त व्यक्तियों के बच्चों को कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  •  केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे, जिनकी मौत हो गई है, उन्हें भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी।
  • परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, सेना पदक (सेना), नौसेना पदक (नौसेना), वायु सेना पदक (वायु सेना) के प्राप्तकर्ताओं के बच्चों को भी एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त करने वालों के बच्चे को भी सेंट्रल स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा।
  •  सरकार द्वारा आयोजित एसजीएफआई, सीबीएसई, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी खिलाड़ियों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्काउट्स एंड गाइड्स में राष्ट्रपति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता बच्चों को भी एडमिशन दिया जाएगा।
  • कक्षा I और कक्षा VI के बाद से सिंगल गर्ल चाइल्ड को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें जुड़वां बच्चियां भी शामिल हैं।
  •  ऐसे बच्चे जो, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार या राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा स्थापित बालश्री पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें भी सेंट्रल स्कूल में एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी।
  •  ऐसे बच्चे, जिन्होंने ललित कला में विशेष प्रतिभा दिखाई है और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पहचान मिली है।
  •  विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को हर साल भारत में कहीं भी स्थित केंद्रीय विद्यालयों में 60 और केंद्रीय विद्यालयों के छात्रावास में 15 प्रवेश दिए जाएंगे।
  •  भारतीय खुफिया एजेंसी (रॉ) के कर्मचारियों के 15 बच्चों को केवीएस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के बाद प्रवेश दिया जाएगा। इनमें से अधिकतम 5 सीटें दिल्ली में और शेष दिल्ली के बाहर दी जाएगी।
  •  गृह मंत्रालय के तहत केंद्रीय पुलिस संगठनों जैसे CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB, NDRF और असम राइफल्स के ग्रुप-बी और सी कर्मचारियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालयों में 50 प्रवेश दिए जाएंगे। इसके अलावा कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों को भी एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी।
  • विभिन्न स्तरों पर खेल और खेलकूद मीट/ स्काउटिंग गाइडिंग/एनसीसी/एडवेंचर गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों को प्रवेश के लिए भी रियायत दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र पिछले किसी भी वर्ष का हो सकता है।