उत्तराखंड में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर भी 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। खुले या बंद स्थान पर विवाह समारोह की 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। उत्तराखंड में प्रवेश के लिए उन लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं।
उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों और नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के खतरे को देखते हुए धामी सरकार ने नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार के जारी किये गए दिशा निर्देशों के मुताबिक, प्रदेश में नाईट कर्फ्यू पहले की तरह ही रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को राहत दी जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र व बारहवीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। आज का जारी आदेश 9 जनवरी से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर सिंह संधू ने आदेश को जारी किया है।कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नई गाइडलाइंस
- बाजार सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक बाजारे खुलेंगे।
- प्रदेश के सभी जिम शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्पा सलून मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम और सभी खेल संस्थान स्टेडियम व खेल से संबंधित सभी तरह के गतिविधियों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
- राज्य में स्विमिंग पूल वाटर पार्क को 16 जनवरी तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है।
- सार्वजनिक समारोह मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक गतिविधियां 16 जनवरी तक पूरी तरह से बंद रहेंगे।
- विवाह समारोह व शव यात्रा में बंद या खुले स्थान के साथ 50 फ़ीसदी क्षमता के मुताबिक की व्यक्तियों को शामिल होने की इजाजत होगी।
- राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन को 16 जनवरी तक पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया गया है।
- होटल भोजनालय ढाबा में केवल 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी।
- खाद्य पदार्थों की टेकअवे होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. होटल में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा प्रोटोकॉल के मुताबिक 50 फीसदी क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी।
- आंगनबाड़ी केंद्र के साथ 12वीं क्लास तक के सभी शैक्षिक संस्थान को 16 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा।
- भारत सरकार और राज्य सरकार के निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
- 72 घंटे की रिपोर्ट के साथ ही दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को प्रदेश में आने की अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 के सभी तरह के मानक को पूरा करना होगा। नए वैरीअंट को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सभी जिलों में अभियान चलाया जाएगा। वैक्सीन के लिए अभियान चलाया जाएगा साथ ही कोविड-19 रोकथाम के लिए हर संभव उपाय उठाने के बारे में भी विचार मंथन किया जाएगा।
- 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक कारण को छोड़कर आने-जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है।