हाई कोर्ट ने सरकार को नगर निकाय कर्मचारियों के आवास भत्ता मामले में दो माह में निर्णय लेने का आदेश दिया

हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता मामले में पारित शासनादेश पर दो माह में निर्णय लेने का आदेश पारित किया है।  दिसंबर तक कर्मचारियों को भत्ते की सौगात मिल सकती है।नगरपालिका नैनीताल के कर्मचारी दीपक पांडे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कि है। दीपक पांडे बताया है कि 15 फरवरी 2019 को सरकार ने आवास किराया भत्ता देने का आदेश जारी किया था। लेकिन दो साल बाद भी नगरपालिका कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिला है। याचिका में स्थानीय नगर निकायों में भी इसे लागू करने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को दो माह में निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।

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