विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल बोले, विधान सभा, सचिवालय में याचिका मिलने के बाद होगा सदस्यता पर निर्णय

देहरादून :- विधान सभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यदि कांग्रेस विधायक राजकुमार और निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार के मामले में विधान सभा सचिवालय में कोई याचिका आती है तो फिर उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस विधायक राजकुमार और निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार के भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। उत्तराखंड के सियासी इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो पाला बदलने की यह पहली घटना नहीं है। मार्च 2016 में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस के नौ विधायकों ने पार्टी छोड़ने का एलान कर तत्कालीन हरीश रावत सरकार के लिए संकट पैदा कर दिया था। ये विधायक इसके बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। तब विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल कानून के तहत इन नौ विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी थी।

अब कांग्रेस विधायक और एक निर्दलीय विधायक के पाला बदलकर भाजपा का दामन थामने के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि इनकी विधानसभा की सदस्यता रहेगी अथवा जाएगी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मसले को तूल देने के संकेत भी दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कह चुके हैं कि विधानसभा अध्यक्ष से भाजपा में शामिल हुए विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ऐसे मामलों में जब तक कोई याचिका नहीं आती, तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। याचिका आने के बाद संबंधित विधायक को नोटिस भेजा जाता है और प्रकरण में सुनवाई की जाती है। इसके पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाता है।

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