कोरोना के बढ़ते केसों के बीच उत्तराखंड सरकार ने बदला नाइट कर्फ्यू का समय, दो घंटे बढ़ा नाइट कर्फ्यू

कोरोना और इसके नए वैरिएंट ओमिक्रोन की रोकथाम के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। इस कड़ी में राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू की अवधि दो घंटे बढ़ा दी गई है। कैबिनेट के निर्णय के तुरंत बाद बुधवार शाम को शासन ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए।

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह छह बजे तक करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार देर सांय हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस संदर्भ में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं।

कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और स्थिति की समीक्षा करने के बाद फैसला किया गया कि राज्य में नाइट कर्फ्यू अब रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। अभी तक राज्य में कोविड कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू किया गया था।  लेकिन मामले बढ़ने के बाद अब इस अवधि को दो घंटा बढ़ा दिया गया है।

इस फैसले के बाद अब राज्य में व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह छह बजे से रात दस बजे तक खुल सकेंगे। इसके साथ ही सर्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा और इस मामले में सख्ती बरती जाएगी। राज्य से बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए बार्डर पर कोविड वैक्सिनेशन का प्रमाण पत्र या 72 घंटे के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा अन्य नियम पूर्व की भांति ही रखे गए हैं।

सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर सरकार पूरी तरह नजर रखे हुए है। दो दिन बाद फिर से कैबिनेट की इस मुद्दे पर बैठक होगी और स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े तो सरकार सख्त कदम उठाने से भी परहेज नहीं करेगी। विदित है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक इस मुद्दे पर दो दिन बाद फिर से करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य में कोविड संक्रमण के दौरान मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए पांच पांच सौ बेड के दो अस्पतालों का संचालन मार्च 2022 तक करने का निर्णय लिया गया है। सुबोध उनियाल ने बताया कि एम्स ऋषिकेश और हल्द्वानी में बनाए गए इन अस्पतालों को आगे भी जारी रखने के लिए फिर से एमओयू किया जाएगा और इन अस्पतालों का संचालन मार्च 2022 तक करने का निर्णय लिया गया है। सुबोध उनियाल ने बताया कि इससे पहले सरकार कोविड काल में तैनात किए गए कर्मचारियों को मार्च 2022 तक बढ़ाने और खरीद की छूट भी मार्च 2022 तक जारी रखने की मंजूरी दे चुकी है।

शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में बाजार सुबह छह से रात 10 बजे तक खुलेंगे। बाजारों में पहले से निर्धारित साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। आमजन को फल-सब्जी की खरीद के लिए सीधे मंडी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत राज्य के भीतर और अन्य राज्यों से आवागमन परिवहन विभाग की ओर से पूर्व में जारी मानक प्रचालन कार्यविधि के अनुरूप होगा।

ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शापिंग माल व अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाएगा। इस दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज जैसे मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ओमिक्रोन से बचाव के लिए सभी जिलों में जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए अब कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र जरूरी होगा। यदि किसी के पास यह प्रमाणपत्र नहीं है तो उसे 72 घंटे पहले की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सेना व अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें कोविड की मानक प्रचालन कार्यविधि का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

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