उत्तराखंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आदेश जारी,(देहरादून जिले के रानी पोखरी में 10 एकड़ भूमि में निर्माण के लिए 50 लाख अवमुक्त किया गया)

उत्तराखंड राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापना के लिए विधेयक 18 अप्रैल 2011 को पारित हुआ था। उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड सन 2014 व 2018 में दो जनहित याचिका उत्तराखंड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के गठन में हो रही देरी के संबंध में समुचित आदेश पारित करने के लिए दायर की गई थी। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 3 महीने के अंदर मैं विधि विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में शुरू करने का आदेश दिया था। जिसके फलस्वरूप फरवरी 2019 में राज्य के देहरादून जिले के रानीपोखरी में उत्तराखंड विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गयी।

22 अप्रैल 2019 द्वारा जिला देहरादून के अंतर्गत स्थित राजकीय रेशम फार्म रानी पोखरी ‌( लिस्ट्रबाद ) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ( MSME ) की 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई है विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में 5.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

13 फरवरी 2019 को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 19 जून 2018 को पारित अपने आदेश को अवमानना माना था। तदोपरांत राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में 23 अप्रैल 2019 को SLP दाखिल की थी। इस क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारित अवमानना आदेश को स्टे कर दिया था। इस संबंध में 28 फरवरी 2019 को यह भी निर्णय लिया गया कि ब्रिडकुल को उत्तराखंड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कार्यदाई संस्था नामित किया जाय।

इस संबंध में 9 जुलाई 2021 को सिद्धनाथ उपाध्याय देहरादून द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्तराखंड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के शुरू होने की स्थिति के बारे में उच्च शिक्षा विभाग अनुभाग उत्तराखंड सरकार से सूचना मांगी गई थी। इसी क्रम में टीपे एवं आज्ञाएं पत्रावली द्वारा अवगत अवगत कराया गया की 16 नवंबर 2021 को माननीय मंत्री उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल उत्तराखंड द्वारा सहमति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया तदुपरांत 17 नवंबर 2021 को उच्च शिक्षा सचिव दीपेंद्र चौधरी की तरफ से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना निर्माण के लिए आदेश जारी कर दिया गया। इस क्रम में शासन ने प्रथम किस्त 50 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी। उत्तराखंड  राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय निर्माण के लिए पूर्व में आरक्षित 10 एकड़ भूमि रानीपोखरी देहरादून में उपलब्ध कर दी गई है। उत्तराखंड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु ब्रिडकुल (उत्तराखंड की सरकारी संस्था) को कार्यकारी संस्था बनाया गया है।

आपको बताना है कि इस समय देश में कुल 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। उत्तराखंड  राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के गठन के बाद देश में कुल 24 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हो गए हैं। इसमें क्लेट (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) के माध्यम से दाखिले होते हैं यह परीक्षा वर्ष में एक बार 5 वर्षीय विधि स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए आयोजित की जाती है।

क्लैट 2022 -2023 की परीक्षा वर्ष 2022 में आयोजित की जाएगी। जिससे की सत्र को नियमित किया जा सके। इस व्यवस्था से छात्रों को फायदा होगा। क्लैट (CLAT) 2022 परीक्षा की तारीख 8 मई 2022 निर्धारित की गई है। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जनवरी में शुरू होगी। क्लैट (CLAT) 2022 परीक्षा की तारीख 8 मई 2022 निर्धारित की गई है। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जनवरी में शुरू होगी।

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