भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एनईईटी-पीजी 2021 के लिए काउंसलिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। काउंसलिंग पर रोक लगाने का अहम कारण ऑल इंडिया कोटा सीट्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नीट एमडीएस परीक्षा की काउंसलिंग को तब तक शुरू नहीं किया जाएगा, जबतक कोर्ट ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी – ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले पर फैसला नहीं कर लेती।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
केंद्र सरकार ने सोमवार को शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि नीट पीजी काउंसलिंग 2021 तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि शीर्ष अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार द्वारा मामले का जिक्र किए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने तब एएसजी नटराज को हस्तक्षेप किया और केंद्र से आश्वासन मांगा कि शीर्ष अदालत के अंतिम निर्णय तक पहुंचने तक परामर्श आयोजित नहीं किया जाएगा। नटराज ने जवाब दिया, बिल्कुल आप कर सकते हैं, मेरे भगवान। श्री दातार कोई कठिनाई होने पर सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा नीट मेडिकल एडमिशन परीक्षा में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटे को शामिल करने का फैसला किया था। इस फैसले के मुताबिक ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत और ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशद सीटों पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। छात्रों और याचिकाकर्ता को मेडिकल काउंसलिंग कमेट (एमसीसी) द्वारा बस एक नोटिस जारी कर नए शैक्षणिक सत्र से नए आरक्षण नियम लागू करने को लेकर आपत्ति है। इस बाबत याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से एमसीसी के नोटिस को रद्द करने की मांग की है।