हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कुंभ मेला क्षेत्र में कोविड जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये।

कुंभ मेले में कोरोनावायरस के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट लगातार गंभीर है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को कुंभ मेला क्षेत्र में रोजाना 50 हजार कोविड जांचें कराने के दिशानिर्देश दिए। साथ ही संबंधित रिपोर्ट को नियमित रूप से सरकारी वेबसाइट पर भी अपलोड करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने दो सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। बुधवार को क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कुंभ मेला क्षेत्र में कोविड जांच की संख्या बढ़ाकर रोजाना 50 हजार करने के निर्देश दिये।

इसके अलावा हाईकोर्ट ने कुंभ मेला क्षेत्र अंतर्गत रोडवेज, बस स्टैंड समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जांच शिविर लगाने को कहा। साथ ही ऋषिकेश, बेस अस्पताल, गौरीशंकर हॉस्पिटल समेत बैरागी कैंप में सुविधाएं सुधारने और आवश्यक स्थानों पर स्वागत द्वार लगाने के भी निर्देश दिए।  हाईकोर्ट बीते दिनों भी मुख्यमंत्री की घोषणा के उलट कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता का फैसला सुना चुका है।

राज्य सरकार ने भी कोर्ट में रखा पक्ष
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से भी कुंभ मेले को लेकर पक्ष रखा गया। सरकार ने बताया कि स्वर्गाश्रम के छह घाटों के लिए 30 लाख और नीलकंठ स्वर्गाश्रम रोड के सौन्दर्यीकरण के लिए 3.35 करोड़ स्वीकृत कर दिए गए हैं। जिसमें प्राथमिक कार्य कुंभ से पूर्व शेष बाद में किए जाएंगे। इससे पूर्व याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि अभी भी कई घाटों में कार्य पूरा नहीं हुआ है। शौचालयों की हालत भी अच्छी नहीं है।

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