निजी वाहन में मास्क पहनना अनिवार्य, “निजी वाहन में अकेले हैं तो भी वाहन को पब्लिक प्लेस ही माना जाएगा”, अकेले वाहन चलाते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली HC ने फैसला सुनाया है कि कोरोना वाइरस महामारी के दौरान किसी वाहन में मास्क पहनना अनिवार्य है, भले ही वाहन मे चालक अकेले हों और उसके पास कोई अन्य व्यक्ति न हो।
न्यायालय ने कहा कि यदि वाहन सार्वजनिक स्थानों से गुजरता है, तो ऐसे अन्य लोग भी हो सकते हैं जो जोखिम उठा सकते हैं। इस संबंध में, न्यायालय ने यह भी नोट किया कि बुजुर्ग व्यक्तियों या सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों के घर के भीतर भी मास्क पहनने को प्रोत्साहित किया जाता है। यह कहा गया था कि एक व्यक्ति द्वारा एक वाहन भी एक सार्वजनिक स्थान होगा, तो मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
अपनी कारों में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क नहीं पहने हुए पर जुर्माना लगाने की चुनौती वाली याचिकायों मे न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ यह फैसला सुनाया।
अपनी कारों में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क नहीं पहने हुए पर जुर्माना लगाने की चुनौती वाली याचिकायों मे न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ यह फैसला सुनाया। इन सभी याचिकाओं को आज मेरिट के बिना होने से खारिज कर दिया गया, साथ ही कोर्ट ने देखा कि,

“कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक मास्क सुरक्षा कवच की तरह है … मास्क पहनना एक ऐसा उपाय है जिसने लाखों लोगों की जान बचाई गयी है।
यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता वकील थे, जज ने कहा कि अधिवक्ताओं को बिना पूछताछ के महामारी को रोकने के उपायों में पहचान और सहायता करना चाहिए। खासकर उच्चीकृत परिस्थितियों में अनुपालन दिखाने के लिए उनका उच्च कर्तव्य है।

याचिकाकर्ताओं में से एक, अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने भी अपने 500 रुपये का जुर्माना भरने के बाद 10 लाख का मुआवजा मांगा था।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ऐसे जुर्माने का प्रावधान अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी था क्योंकि अकेले यात्रा करना “सार्वजनिक स्थान” नहीं कहा जा सकता है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा: सार्वजनिक स्वास्थ्य संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 6 के आधार पर एक राज्य विषय था।

जब भारत सरकार और राज्य सरकारें कोरोना वाइरस महामारी से निपटने के लिए सहयोग में काम कर रही थीं, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी वाहन में अकेला हो, तो मास्क पहनना अनिवार्य करने पर उसमें से कोई निर्देश शामिल नहीं था।
दूसरी ओर, दिल्ली सरकार ने कहा कि एक निजी वाहन एक निजी क्षेत्र नहीं था और इसमें किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना चाहिए।

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