उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा की केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन सख्ती से किया जायगा । कोर्ट ने कहा की राज्य में कोरोना की स्थिति देखते हुए श्रद्धलुओ को covid RTPCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी आवश्यक होगी और इसके साथ श्रद्धालु कोरोना वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट भी दिखा सकते है ।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत फैसले को गलत बताते हुए कहा की हरिद्वार कुम्भ में शामिल हो रहे श्रद्धलुओ को कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी ।