News web media Uttarakhand : शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत को मंजूरी दे दी है, सुभासपा विधायक को मनी लॉन्ड्रिंग केस और चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से पत्नी से मुलाकात मामले में जमानत मिली है. हालांकि गैंगस्टर एक्ट से जुड़े लंबित आरोपों के कारण अभी अब्बास अंसरी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. वहीं कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अब्बास अंसारी को चल रही जांच में सहयोग करना चाहिए.
विधायक अब्बास अंसारी को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अंसारी की अपील पर जवाब मांगा था, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई को अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का हवाला दिया गया था.
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि दो कंपनियों मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज के साथ अंसारी के धन के लेनदेन के संकेत हैं. ईडी ने आरोप लगाया कि अंसारी ने धन शोधन के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया. ईडी ने पिछले तीन मामलों के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के तहत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. उत्तर प्रदेश की मऊ सीट से विधायक अंसारी अभी कासगंज जेल में हैं.