झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान अब महंगा पड़ेगा: राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 1,000 रुपये जुर्माने का कानून लागू

News web media Uttarakhand : झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर सख्ती बढ़ाते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। यह नियम राष्ट्रपति द्वारा झारखंड धूम्रपान निषेध (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य में लागू हो गया है।

इस संशोधित कानून का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाना। इससे पहले जुर्माने की राशि 200 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर पांच गुना कर दिया गया है ताकि लोगों में डर बना रहे और वे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से बचें।

स्वास्थ्य विभाग ने इस नियम को कड़ाई से लागू करने के लिए पुलिस और स्थानीय निकायों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही, जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा जिससे नागरिकों को इस कानून की जानकारी मिल सके।

सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आएगा।

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