News web media Uttarakhand : सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में मेडिकल आधार पर स्वयंभू संत आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दे दी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे और अंतरिम पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को चिकित्सा आधार पर 31मार्च तक अंतरिम जमानत दी है.
इसे आसाराम के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.